CENTRAL BUREAU OF NARCOTICS
केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो
History of Opium Cultivation
अफीम की खेती का इतिहास
Extract from Department's in-house magazine on History of Opium Cultivation in the World and India
विश्व और भारत में अफीम की खेती के इतिहास पर विभाग की इन हाउस पत्रिका से उद्धरण
अफीम पोस्ता
अफीम, आज तक दर्द से राहत पाने का सबसे अच्छा ज्ञात स्रोत है। 'अफीम' शब्द ग्रीक शब्द 'ओपियन' से बना है। अरब में इसे अफ्युन के नाम से जाना जाता था, चीनी में यह 'यापिएन' है, फारसी में इसे 'अफियम' के नाम से जाना जाता है, संस्कृत में प्राचीन इंडो-आर्यन भाषा इसे 'आहि फेन' के नाम से जाना जाता है जिसका अर्थ है सांप का जहर। भारत के उत्तर-पूर्वी भाग में इसे 'कानी' कहा जाता है।
अफीम अफीम (पापावर सोम्निफरम एल.) परिवार Papaveraceae से संबंधित है, एक वार्षिक औषधीय जड़ी बूटी है। इसमें कई अल्कलॉइड होते हैं जिन्हें अक्सर आधुनिक चिकित्सा में एनाल्जेसिक, एंटी-ट्यूसिव और एंटीस्पास्मोडिक के रूप में उपयोग किया जाता है। इसके अलावा, इसे खाद्य बीज और बीज के तेल के स्रोत के रूप में भी उगाया जाता है।
भारत में अफीम की खेती
भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसे संयुक्त राष्ट्र एकल कन्वेंशन ऑन नारकोटिक ड्रग्स (1961) द्वारा गम अफीम का उत्पादन करने के लिए अधिकृत किया गया है। ग्यारह (11) अन्य देश, जैसे, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, चीन, हंगरी, नीदरलैंड, पोलैंड, स्लोवेनिया, स्पेन तुर्की और चेक गणराज्य अफीम पोस्त की खेती करते हैं, लेकिन वे गोंद नहीं निकालते हैं। उन्होंने पूरी तरह से प्रसंस्करण के लिए 8 इंच के डंठल के साथ बल्ब को काट दिया। इस विधि को कॉन्सेंट्रेट ऑफ पोस्पी स्ट्रॉ प्रोसेस (सीपीएस) के रूप में जाना जाता है।
भारत में अफीम की खेती 10वीं शताब्दी से की जाती रही है। 10वीं शताब्दी के एक प्राचीन भारतीय चिकित्सा ग्रंथ 'धनवनतारी निघंतु' में अफीम को विभिन्न प्रकार की बीमारियों के लिए एक उपाय के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। 16वीं शताब्दी की शुरुआत में, मुगल काल के दौरान भारत में एक संघीय एकाधिकार के रूप में अफीम की खेती की जाती थी। मुगल बादशाह-अकबर (1556 से 1605 ईस्वी) के समय और काल का ऐतिहासिक रिकॉर्ड 'आइने-अकबरी' कहता है कि उत्तर भारत के सभी प्रांतों में अफीम की खेती दस लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैली हुई थी। किमी. मुगलों के पतन के बाद, अंग्रेजों ने वर्ष 1773 से अफीम उत्पादन को नियंत्रित किया। आजादी के बाद भारत सरकार इसके उत्पादन और उपयोग की जांच और निगरानी करती है।
भारत में, अफीम पोस्त में छिले हुए कैप्सूल से लाटेकस का लेंसिंग और संग्रह शामिल है। यह श्रमसाध्य और कुशल कार्य है जिसके लिए कम समय में कार्य को पूरा करने के लिए काफी जनशक्ति की आवश्यकता होती है। कैप्सूल पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है क्योंकि यह कच्ची अफीम प्रदान करता है - एक दूधिया एक्सयूडेट। इसमें पौधे द्वारा संश्लेषित कुल मॉर्फिन का लगभग 70% हिस्सा होता है। टर्मिनल कैप्सूल, सामान्य रूप से, पार्श्व वाले की तुलना में मॉर्फिन सामग्री में अधिक समृद्ध होता है। लांसिंग एक उपकरण द्वारा उपयुक्त अवस्था में कैप्सूल का अनुदैर्ध्य या परिधिगत कट / चीरा है। इस उपकरण में स्टील या लोहे के 3 से 6 नुकीले ब्लेड होते हैं जो पर्याप्त लंबाई के धारक से जुड़े होते हैं, या सभी एक साथ बंधे होते हैं, प्रत्येक में कुछ मिलीमीटर की दूरी होती है।
लांसिंग ऑपरेशन कुशल श्रमिकों द्वारा दोपहर में किया जाता है, ताकि तेज धूप के कारण ताजा एक्सयूडेटेड लेटेक्स की सतह पर एक क्रस्ट बन जाए। ऊपर से शुरू करते हुए, कार्यकर्ता लेटेक्स के संपर्क से बचने और चीरा को सूरज की ओर रखने के लिए पीछे की ओर आधार की ओर बढ़ते हैं। लांसिंग करते समय उपयुक्त अवस्था को स्पर्श द्वारा पहचाना जाता है, एक कौशल जिसे वर्षों के अनुभव द्वारा अर्जित किया जाता है; चीरे की गहराई भी एक निपुण, सटीक कला है। अगली सुबह तक, लेटेक्स अर्ध-ठोस हो जाता है, और एक ट्रॉवेल के साथ स्क्रैप करके एकत्र किया जाता है।
अफीम के पौधे को प्रभावित करने वाले रोग
अफीम अफीम की फसल कई बीमारियों के लिए अतिसंवेदनशील होती है जो अफीम की उपज को प्रभावित करती है, जिनमें से अधिकांश को कवक रोगों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। बैक्टीरिया, वायरस और पोषक तत्वों की कमी से जुड़े अन्य रोग। उत्तर प्रदेश में 1993-94 में फसल काटने के प्रयोग के दौरान एक अफीम की फसल डाउनी फफूंदी से प्रभावित हुई थी और दूसरी बार लांसिंग के बाद अफीम की उपज बंद हो गई थी। रोगों का विवरण नीचे संक्षेप में दिया गया है।
a) कवक रोग
Downy Mildew - अफीम खसखस की सबसे गंभीर और व्यापक फैलने वाली बीमारियों में से एक है। यह तने और फूलों के डंठल की अतिवृद्धि और वक्रता का कारण बनता है। संक्रमण निचली पत्तियों से ऊपर की ओर फैलता है। पूरी पत्ती की सतह भूरे रंग के पाउडर से ढकी होती है। तने, शाखाओं और यहां तक कि कैप्सूल पर भी हमला किया जाता है जिसके परिणामस्वरूप पौधों की अकाल मृत्यु हो जाती है। भारत में, यह रोग मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के अफीम पोस्त उगाने वाले क्षेत्रों में फसल पर अंकुर अवस्था से परिपक्वता तक प्रतिवर्ष दिखाई देता है। संक्रमण के कारण कैप्सूल का निर्माण प्रतिकूल रूप से प्रभावित होता है। नतीजतन, अफीम की उपज काफी कम हो जाती है।
Powdery Mildew (Erysiphae Polygon) एक और मामूली कवक रोग है, हालांकि, इसने 1972 में राजस्थान में अफीम की फसल को गंभीर नुकसान पहुंचाया। यह आमतौर पर पौधे के विकास के बाद के चरण में देखा जाता है और पत्तियों और कैप्सूल पर सफेद पाउडर की विशेषता होती है। इस रोग को नियंत्रित करने के लिए खेत की साफ-सफाई जरूरी है।
b) बीज जनित रोग
कुछ बीज जनित रोग हैं। यह केवल कैप्सूल और बीजों पर हमला करता है। संक्रमण के कारण अंकुरण में गंभीर कमी आती है और अंकुर सड़ जाते हैं। उनमें से कुछ हैं:
Leaf Blight रोग के लक्षण पीले धब्बे, संक्रमित पत्तियों के समय से पहले सूखने के बाद दिखाई देते हैं। पार्थोजेनेसिस के दौरान, परजीवियों द्वारा विषाक्त पदार्थ छोड़े जाते हैं जिससे यह आवश्यक पोषक तत्व को आत्मसात करने में सक्षम हो जाता है। यह रोग उच्च तापमान और भारी वर्षा का पक्षधर है।
Leaf Spots यह रोग पत्ती पर क्लोरोटिक क्षेत्रों की विशेषता है, जो अक्सर कर्लिंग के साथ होता है। हालांकि, इस फसल पर अब तक देखे गए सभी लीफ स्पॉट रोग मामूली महत्व के थे, हालांकि लीफ स्पॉट संक्रमण और मॉर्फिन, कोडीन और अफीम के पौधे की सामग्री में गिरावट के बीच एक अलग संबंध है।
Capsule Infection इस रोग के कारण हरे रंग के कैप्सूल पर बड़े मखमली काले धब्बे दिखाई देते हैं। यह अफीम पोस्ता कैप्सूल में मॉर्फिन, कोडीन और थेबेन की मात्रा को कम करता है। अफीम पोस्त का कैप्सूल सड़न राजस्थान में एक विशेष कवक के कारण होने वाली गंभीर क्षति में प्रचलित है। लखनऊ में उगाई जाने वाली अफीम पोस्त की फसल में एक अन्य कवक के कारण एक गंभीर कैप्सूल सड़ांध भी देखी गई।
Wilt & Root Rot (Fusarium Semitectum) यह रोग विकास के उन्नत चरण के दौरान होता है, जिससे तेजी से मुरझा जाता है और पत्तियां सूख जाती हैं। संक्रमण तने के आधार पर उत्पन्न होता है और जड़ों के भीगने के साथ होता है। काले परिगलित घाव तने के प्रांतस्था पर विकसित होते हैं। रोग के लक्षणों में पत्तियों का मुरझाना और सूखना, जल्दी परिपक्वता और कम अफीम की उपज होती है। संक्रमित पौधों को हटाकर और उचित मात्रा में अनुशंसित रसायनों का छिड़काव करके इस रोग को नियंत्रित किया जा सकता है।
c) बैक्टीरिया के कारण होने वाले रोग
जीवाणु रोग फसल को काफी नुकसान पहुंचाते हैं। लक्षण प्रकृति में व्यवस्थित हैं। ऐसा ही एक जीवाणु रंध्र और जल छिद्रों के माध्यम से परपोषी में प्रवेश करता है। बाद के चरणों में यह संवहनी प्रणाली में प्रवेश करता है और गुणा करता है। संक्रमित पौधों के बीज फीके पड़ जाते हैं और विकृत हो जाते हैं। एक अन्य जीवाणु अफीम के पौधे के सभी अंगों पर आक्रमण करता है, रोग के सामान्य लक्षण खसखस पर भूरे से काले भूरे धब्बे होते हैं।
d) वायरस के कारण होने वाले रोग
कई वायरल रोग अफीम खसखस को व्यापक नुकसान पहुंचाते हैं। पत्तागोभी रिंग स्पॉट वायरस अफीम पोस्त को संक्रमित करने में सक्षम पाया गया। संक्रमण तेजी से प्रणालीगत हो जाता है और पौधों के पीलेपन और तने के बढ़ने का कारण बनता है। अफीम खसखस भी पीले वायरस को मात देने के लिए अतिसंवेदनशील है। लक्षण शिराओं के साथ अनियमित क्लोरोटिक बैंड के रूप में प्रकट होते हैं जो नसों के साथ हरी धारियों को छोड़ते हुए सभी अंतःस्रावी क्षेत्रों में बहुत तेजी से फैलते हैं। संक्रमित पौधे बौने पाए गए। यह वायरस यंत्रवत् रूप से खसखस से फलियों में और प्राकृतिक रूप से संक्रमित फलियों से खसखस में फैलता है। भारत में अफीम पोस्त का मोज़ेक रोग देखा गया। इस रोग के कारण शिराओं की बैंडिंग अवरुद्ध हो गई और कैप्सूल का निर्माण विकृत हो गया। रस से वायरस आसानी से फैलता है। यह रोग एफिड्स द्वारा भी फैलता पाया गया।
e) पोषक तत्वों की कमी से जुड़े रोग
खसखस के पौधों में बोरॉन की कमी के परिणामस्वरूप पुष्प और कैप्सूल की विकृति, बीज परिगलन और गंभीर मामलों में, प्रारंभिक अवस्था में विकास में बाधा उत्पन्न होती है। लक्षणों के कारण बौनापन, गहरे बैंगनी या भूरे रंग का मलिनकिरण, पत्तियों का विरूपण और सिकुड़न के साथ शिराओं का आंशिक पीलापन या काला पड़ना होता है। हार्ट रॉट के लक्षण पत्तियों के सड़ने, मलिनकिरण और पौधों के सड़ने से जुड़े थे।
f) कीटों से बीमारी
अफीम खसखस पर जड़ क्षति (रूट वीविल) से जुड़े कीटों की संख्या द्वारा हमला किया जाता है, जो पत्ती-तने की क्षति (एफिड्स) से जुड़े होते हैं, जो फूलों की क्षति (थ्रिप्स और सॉफ्लाई) से जुड़े होते हैं, जो कैप्सूल क्षति (सिर पित्त मक्खी, कैप्सूल वीविल) से जुड़े होते हैं। और कैप्सूल बेधक)। संक्षेप में, मौसम की स्थिति, पौधों के रोग और मिट्टी की संरचना सभी का अफीम गोंद की उपज पर असर पड़ता है।
अफीम पोस्ता की अवैध खेती
मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्यों में प्रतिवर्ष केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित चयनित क्षेत्रों में भारत में लीट की खेती की जाती है। केंद्र सरकार द्वारा लाइसेंस प्रदान करने से संबंधित सामान्य शर्तों के अनुसार उपरोक्त तीन राज्यों में पात्र किसानों को सीबीएन द्वारा लाइसेंस जारी किए जाते हैं।
पात्रता के लिए सबसे महत्वपूर्ण मानदंड कुछ न्यूनतम योग्यता उपज (एमक्यूवाई) प्रति हेक्टेयर की निविदा है जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा विशेष फसल वर्ष के लिए वार्षिक रूप से निर्धारित किया जाता है। जो किसान उक्त एमक्यूवाई को निविदा देते हैं और सामान्य शर्तों में निर्धारित लाइसेंस की अन्य शर्तों को पूरा करते हैं, वे लाइसेंस जारी करने के पात्र हैं।
लाइसेंस प्रतिवर्ष एक फसल वर्ष के लिए जारी किए जाते हैं जो 1 अक्टूबर से शुरू होता है और अगले वर्ष 30 सितंबर को समाप्त होता है। सीबीएन हर साल अक्टूबर में इन अधिसूचित इलाकों में वैध खेती के लिए पात्र किसानों को लाइसेंस जारी करता है। किसानों को अपनी पूरी उपज सरकार को देनी होती है। इस उद्देश्य के लिए, केंद्र सरकार प्रति हेक्टेयर कुछ किलोग्राम अफीम की न्यूनतम योग्यता उपज की घोषणा करती है।
क्रमांक | गतिविधि | अवधि |
---|---|---|
1. | केंद्र सरकार द्वारा अफीम पोस्त की खेती के लिए लाइसेंस प्रदान करने के लिए सामान्य शर्तों को अंतिम रूप देना | सितंबर-अक्टूबर |
2. | लाइसेंस प्रदान करने के लिए सामान्य शर्तें प्राप्त होने पर किसानों को लाइसेंस देना और पिछले सीजन के खातों का निपटान | अक्टूबर |
3. | लाइसेंस प्राप्त क्षेत्रों का मापन और परीक्षण माप | दिसंबर के तीसरे सप्ताह से जनवरी के अंत तक |
4. | अफीम गोंद के संग्रह के लिए अफीम पोस्त बल्ब की लेंसिंग | आम तौर पर फरवरी में शुरू होता है |
5. | काश्तकारों द्वारा दी गई अफीम उपज के संबंध में जांच की जाती है | फ़रवरी-मार्च |
6. | अफीम का क्षेत्र विश्लेषण, तौल और खरीद | मार्च/अप्रैल के अंत में |
7. | एकत्रित अफीम को अंतिम विश्लेषण, सुखाने और प्रसंस्करण के लिए गाजीपुर और नीमच में दो अफीम कारखानों में भेजा जाता है। | मार्च/अप्रैल के अंत में |
भारत में एनडीपीएस अधिनियम, 1985 की धारा 8 के तहत, एनडीपीएस नियम, 1985 के नियम 8 के तहत केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो द्वारा जारी लाइसेंस के अलावा, अफीम पोस्त की खेती निषिद्ध है। वर्तमान में, सरकार द्वारा लाइसेंस अफीम पोस्त की खेती की अनुमति है। . भारत के तीन पारंपरिक रूप से अफीम उगाने वाले राज्यों जैसे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में चयनित क्षेत्रों में। नारकोटिक ड्रग्स, 1961 पर संयुक्त राष्ट्र एकल सम्मेलन के एक हस्ताक्षरकर्ता के रूप में और अफीम के एक वैध उत्पादक के रूप में, भारत को उक्त सम्मेलन के तहत नियमों का पालन करना आवश्यक है।
अफीम पोस्त की खेती के लिए किसानों को लाइसेंस केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित लाइसेंस देने से संबंधित सामान्य शर्तों के अनुसार जारी किए जाते हैं। अफीम पोस्त की खेती के लिए लाइसेंस जिला अफीम अधिकारी द्वारा मात्र 25/- रुपये शुल्क के भुगतान की प्राप्ति पर प्रदान किया जाता है। आम तौर पर, निपटान संचालन हर साल अक्टूबर-नवंबर के महीने में आयोजित किया जाता है।
जिला अफीम अधिकारी भी ऐसे नियमों और शर्तों पर एक लम्बरदार की नियुक्ति करता है, जैसा कि नारकोटिक्स कमिश्नर द्वारा निर्दिष्ट किया गया है, एक गाँव में पाँच सबसे अधिक उपज देने वाले काश्तकारों के पैनल से। उसे गांव के लिए एक किसान वार संयुक्त लाइसेंस भी जारी किया जाता है। फसल वर्ष 2013 (अर्थात् फसल वर्ष 2013-14) के दौरान उन किसानों को लाइसेंस जारी किए गए हैं, जिन्होंने फसल वर्ष के दौरान मध्य प्रदेश और राजस्थान में कम से कम 54 किलोग्राम/हेक्टेयर और यूपी में 52 किलोग्राम/हेक्टेयर की औसत उपज की पेशकश की थी। 2012-13.
प्रत्येक वर्ष दिसंबर के अंत से, CBN अधिकारी वैधानिक नियंत्रण का प्रयोग करना शुरू कर देते हैं। वे लाइसेंस प्राप्त क्षेत्र की तुलना में अधिक खेती की जांच करने के लिए प्रत्येक क्षेत्र को मापते हैं। इस अभ्यास को मापन के रूप में जाना जाता है और सब-इंस्पेक्टर द्वारा एक सिपाही की मदद से संचालित किया जाता है। खेती योग्य क्षेत्र में आधिक्य के संबंध में अनुज्ञप्ति योग्य सीमा अनुज्ञप्ति क्षेत्र के 5% से अधिक नहीं होगी। इस संबंध में मापक अधिकारी अपनी फील्ड बुक, ज्वाइंट लाइसेंस और मिनिएचर लाइसेंस में अधिक खेती का विवरण दर्ज करता है। मापी जाने वाले ऐसे सभी मामले 5% क्षमा योग्य सीमा से अधिक हैं, इसकी सूचना तुरंत संभाग के जिला अफीम अधिकारी और संबंधित इकाई उप नारकोटिक्स आयुक्त को दी जाती है। उप नारकोटिक्स आयुक्त एक राजपत्रित अधिकारी को नियुक्त करके ऐसे सभी अतिरिक्त खेती मामलों के पुन: माप का आदेश देते हैं और ऐसे सभी मामलों में 'पंचनामा' तैयार किया जाता है। यदि परीक्षण-मापा क्षेत्र लाइसेंस प्राप्त क्षेत्र के 5% से अधिक है, तो इकाई उप नारकोटिक्स आयुक्त द्वारा ऐसे काश्तकार के खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम, 1985 के तहत कार्रवाई शुरू की जाती है।
माप संचालन के अंत में इन क्षेत्रों का एक प्रतिशत किसी भी विसंगतियों का पता लगाने के लिए परीक्षण मापन के लिए लिया जाता है।
प्राकृतिक आपदा, बारिश, ओलावृष्टि, पौधों की बीमारियों आदि के कारण अफीम की फसल को कुछ नुकसान हो सकता है। इस तरह की क्षति कैप्सूल और पोस्ट लांसिंग से पहले होती है। जिन काश्तकारों की अफीम की फसल प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त हुई है, उन्हें राहत देने के लिए विभागीय निगरानी में उनकी बिना लाइसेंस वाली क्षतिग्रस्त फसल को उखाड़ने की अनुमति दी जाती है. एक किसान लांसिंग शुरू होने से पहले अपनी क्षतिग्रस्त फसल को उखाड़ सकता है, बशर्ते कि उखाड़ा जाने वाला क्षेत्र भूखंड के 10% से कम न हो, कम से कम एक हो (100 एरेस = 1 हेक्टेयर)। किसी विशेष भूखंड में लांसिंग शुरू होने के बाद किसी भी तरह की जड़ को उखाड़ने की अनुमति नहीं है। आंशिक रूप से उखाड़ने की अनुमति है लेकिन पैच में नहीं। प्रत्येक आंशिक और पूर्ण रूप से उखाड़ने के लिए पंचनामा निकाला जाना है और संयुक्त के साथ-साथ व्यक्तिगत लाइसेंस में प्रविष्टि की जानी है।
फरवरी-मार्च के महीने में अफीम कैप्सूल को चीरा लगाकर अफीम की ढलाई या निष्कर्षण के लिए अफीम कैप्सूल तैयार हो जाता है। कैप्सूल से निकलने वाले लेटेक्स को किसान द्वारा दैनिक आधार पर एकत्र किया जाता है और ऐसी अफीम का वजन लम्बरदार गांव द्वारा बनाए गए प्रारंभिक वजन रजिस्टर (पीडब्लूआर) नामक रजिस्टर में दर्ज किया जाता है। सीबीएन कर्मचारी समय-समय पर किसान के पास भौतिक स्टॉक के खिलाफ पीडब्लूआर में प्रविष्टियों की जांच करता है और किसी भी विसंगति के मामले में, किसान के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। किसान द्वारा उत्पादित अफीम की मात्रा लम्बरदार के रिकॉर्ड में इंगित की गई है और जैसा कि उसकी जांच के दौरान उचित अधिकारी द्वारा पाया गया है, धारा के तहत दंड के लिए किसान की देयता का पता लगाने के लिए उचित अधिकारी द्वारा जांच की जाएगी। एनडीपीएस अधिनियम, 1985 की 19.
मार्च के अंत तक प्लांट से अफीम का संग्रहण लगभग पूरा हो चुका है। जिले में अफीम अफीम के साथ खेती की गई भूमि की पूरी अफीम का उत्पादन करने के लिए अफीम की खेती करने वाले को कानून की आवश्यकता होती है। अफीम अधिकारी। इस समय, सीबीएन इस अफीम के संग्रह के लिए खरीद केंद्र (तौल केंद्र के रूप में भी जाना जाता है) स्थापित करता है। ऑपरेशन को वजन के रूप में जाना जाता है। तौल केंद्र आमतौर पर अफीम उगाने वाले गांवों के आसपास स्थापित किए जाते हैं।
जब अफीम की निविदा की जाती है, तो (i) हॉट एयर ओवन परीक्षण के लिए दो बहुत छोटे नमूने लिए जाते हैं; (ii) चीनी, स्टार्च और गोंद आदि की उपस्थिति के परीक्षण के लिए। ओवन परीक्षण विधि में मूल रूप से प्रत्येक कल्टीवेटर के अफीम उत्पाद से एक बहुत छोटा नमूना निकालना और नमी को वाष्पित करने के लिए नमूने को ओवन में गर्म करना शामिल है।
परीक्षण और ओवन परीक्षण के बाद, अफीम को जिला द्वारा वर्गीकृत किया जाता है। अफीम की संगति के अनुसार विभिन्न ग्रेड में अफीम अधिकारी और वर्ग सार्वजनिक रूप से घोषित किया जाता है। अफीम के विभिन्न वर्गों को नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है। संबंधित काश्तकारों के वर्गवार अफीम का वजन करने के बाद, कृषक द्वारा दी गई अफीम की मात्रा को मानक अनुरूप मात्रा में परिवर्तित किया जाता है अर्थात 70ºC और काश्तकारों को 90% भुगतान मौके पर ही किया जाता है। अच्छी अफीम तब सरकार को भेजी जाती है। अफीम फैक्ट्री जहां रासायनिक कर्मचारियों द्वारा इसकी स्थिरता, गुणवत्ता, अशुद्धियों की उपस्थिति और मिलावट के लिए फिर से परीक्षण किया जाता है। इस अंतिम परीक्षण के आधार पर अफीम का अंतिम वर्गीकरण निर्धारित किया जाता है और एक किसान को देय अंतिम भुगतान की गणना की जाती है। तदनुसार, या तो शेष भुगतान कृषक को किया जाता है या डाउनग्रेडेशन के मामले में अतिरिक्त राशि काश्तकारों से वसूल की जाती है।
अफीम को जिले द्वारा वर्गीकृत किया जाता है। अफीम की संगति के अनुसार अफीम अधिकारी और अफीम के विभिन्न वर्ग इस प्रकार हैं:
क्रमांक | विशिष्ट चिह्न | प्रत्येक वर्ग में शामिल संगति की डिग्री |
---|---|---|
1. | XXX | 79, 80, 81 |
2. | XX | 76, 77, 78 |
3. | X | 73, 74, 75 |
4. | I | 70, 71, 72 |
5. | II | 67, 68, 69 |
6. | III | 64, 65, 66 |
7. | IV | 61, 62, 63 |
8. | V | 58, 59, 60 |
9. | Water Mixed-I (WM-I) | 55, 56, 57 |
10. | Water Mixed-II (WM-II) | 52, 53, 54 |
11. | Water Mixed-III (WM-III) | 49, 50, 51 |
12. | Water Mixed-IV (WM-IV) | 46, 47, 48 |
13. | Suspect | 45 and below |
तौल केंद्र पर प्रत्येक किसान की अफीम उपज से 50 ग्राम (लगभग) अफीम का नमूना लिया जाता है और उसकी उपस्थिति में इसे ठीक से सील करके सरकार को भेजा जाता है। अफीम फैक्ट्री किसी भी विवाद की स्थिति में आगे की जांच करने के लिए।
जहां जिला प्रशासन द्वारा किए गए अफीम के वर्गीकरण से कृषक संतुष्ट नहीं है। अफीम अधिकारी वह इसे सरकार को अग्रेषित कर सकता है। अफीम फैक्ट्री को अलग से, उसकी उपस्थिति में और संबंधित लम्बरदार की उपस्थिति में ठीक से सील करने के बाद।
जब एक किसान द्वारा जिला को अफीम पहुंचाई जाती है। अफीम अधिकारी पर किसी विदेशी पदार्थ में मिलावट होने का संदेह है, इसे सरकार को अग्रसारित किया जाता है। अफीम फैक्ट्री को किसान और संबंधित लम्बरदार की उपस्थिति में ठीक से सील करने के बाद अलग से।
कारखाने में प्राप्त अफीम के सीलबंद कंटेनर को खोला जाता है और परीक्षण के लिए नमूना किसान की उपस्थिति में लिया जाता है, यदि वह ऐसा चाहता है, तो इस संबंध में तारीख और समय की सूचना देने वाला नोटिस काफी पहले भेजा जाता है। प्रत्येक किसान की अफीम को 20 किलो या 35 किलो क्षमता के प्लास्टिक कंटेनर में अलग से अफीम कारखाने में भेजा जाता है, जैसा भी मामला हो।
इस प्रकार प्राप्त अफीम को नीमच और गाजीपुर स्थित सरकारी अफीम और अल्कलॉइड कारखानों को भेजा जाता है। ये कारखाने मुख्य कारखाना नियंत्रक के स्वतंत्र नियंत्रण में हैं, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ऐसी अफीम का एक भाग औषधि निर्माताओं (लगभग 150-200 टन) को आपूर्ति के लिए अल्कलॉइड में परिवर्तित किया जाता है। हालांकि भारत से बड़ी मात्रा में कच्ची अफीम औषधीय प्रयोजनों के लिए निर्यात की जाती है।
मुख्य आयातक देश यूएसए, जापान, हंगरी, यूके, फ्रांस, थाईलैंड हैं।
न्यूनतम योग्यता उपज
(A)Gum-Opium Based Cultivation
Crop Year | MQY/ MQY-M (KG/ Hect.) on which licenses were issued | Cultivators Licensed/ Harvested | Area Licensed/ Harvested (Hect.) | Average Yield of Opium/ Morphine(KG Per Hect.) | Qty. of Opium produced (in MTs at 70° C) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MP & RAJ | UP | MP | RAJ | UP | ALL INDIA | MP | RAJ | UP | ALL INDIA | MP | RAJ | UP | ALL INDIA | ||
1994-95 | 43 | 43 | 52786/ 52365 | 48868/ 48096 | 2561/ 2194 | 104215/ 102655 | 12498/ 11553 | 12168/ 10786 | 550/ 459 | 25216/ 22798 | 49.470 | 44.790 | 35.462 | 46.974 | 1070 |
1995-96 | 46 | 46 | 43915/ 42948 | 32378/ 30901 | 2377/ 1113 | 78670/ 74962 | 15394/ 13489 | 10803/ 8998 | 240/ 112 | 26437/ 22593 | 48.445 | 48.247 | 21.023 | 47.652 | 1077 |
1996-97 | 48 | 40 | 42683/ 41623 | 31500/ 31197 | 1947/ 1679 | 76130/ 74499 | 16574/ 13682 | 12513/ 10342 | 712/ 567 | 29799/ 24591 | 52.490 | 53.500 | 31.840 | 51.710 | 1271 |
1997-98 | 48 | 40 | 58246/ 28720 | 27731/ 15248 | 6315/ 4895 | 92292/ 48863 | 19064/ 4817 | 9754/ 4004 | 1896/ 1277 | 30714/ 10098 | 26.290 | 41.690 | 32.140 | 33.140 | 335 |
1998-99 | 30 | 30 | 13759/ 11636 | 13669/ 11985 | 6031/ 5542 | 33459/ 29163 | 13759/ 11636 | 13669/ 11985 | 6031/ 5542 | 33459/ 29163 | 46.130 | 49.220 | 46.140 | 47.400 | 1383 |
1999-2000 | 42 | 42 | 12632/ 11301 | 13610/ 12571 | 9029/ 8213 | 35271/ 32085 | 12632/ 11301 | 13610/ 12571 | 9028/ 8213 | 35270/ 32085 | 56.510 | 55.860 | 44.290 | 53.140 | 1705 |
2000-01 | 50 | 42 | 56416/ 27777 | 50245/ 44897 | 26747/ 23761 | 133408/ 96435 | 11284/ 4834 | 10049/ 8601 | 5350/ 4651 | 26683/ 18086 | 57.440 | 58.890 | 45.370 | 55.020 | 995 |
2001-02 | 52 | 44 | 51863/ 46823 | 46057/ 43923 | 16566/ 11098 | 114486/ 101844 | 10373/ 7889 | 9160/ 8421 | 3314/ 2137 | 22847/ 18447 | 59.320 | 59.730 | 39.300 | 57.190 | 1055 |
2002-03 | 52 | 45 | 48459/ 33358 | 44364/ 39282 | 9219/ 4631 | 102042/ 77271 | 9692/ 4800 | 8873/ 6683 | 1845/ 837 | 20410/ 12320 | 55.060 | 57.910 | 39.430 | 55.520 | 684 |
2003-04 | 52 | 46 | 48207/ 46553 | 46695/ 43931 | 10795/ 8071 | 105697/ 98555 | 9642/ 8565 | 9339/ 8461 | 2160/ 1565 | 21141/ 18591 | 59.430 | 61.730 | 40.660 | 58.950 | 1096 |
2004-05 | 54 | 48 | 42351/ 39215 | 43532/ 39406 | 1787/ 396 | 87670/ 79017 | 4236/ 3876 | 4354/ 3918 | 180/ 39 | 8770/ 7833 | 60.370 | 56.450 | 42.22 | 58.340 | 557 |
2005-06 | 54 | 48 | 36352/ 35799 | 34909/ 34614 | 1217/ 706 | 72478/ 71119 | 3637/ 3500 | 3492/ 3411 | 123/ 65 | 7252/ 6976 | 64.460 | 62.440 | 41.200 | 63.360 | 442 |
2006-07 | 56 | 49 | 34151/ 33538 | 28233/ 26659 | 274/ 35 | 62658/ 60232 | 3416/ 3294 | 2824/ 2616 | 29/ 3 | 6269/ 5913 | 62.870 | 57.540 | 17.250 | 60.380 | 357 |
2007-08 | 56 | 49 | 28286/ 15860 | 18439/ 11727 | 50/ 41 | 46775/ 27628 | 2830/ 1518 | 1844/ 1131 | 8/4 | 4680/ 2653 | 67.730 | 64.590 | 48.800 | 66.410 | 176 |
2008-09 | 56 | 49 | 27462/ 25722 | 17337/ 15769 | 22/ 11 | 44821/ 41502 | 6556/ 5257 | 4458/ 3594 | 6/2 | 11020/ 8853 | 58.530 | 60.310 | 40.400 | 59.180 | 524 |
2009-10 | 53 | 46 | 32242/ 26785 | 27322/ 21426 | 1223/ 163 | 60787/ 48374 | 13009/ 6647 | 10108/ 5554 | 308/ 36 | 23425/ 12237 | 61.770 | 62.790 | 42.930 | 62.180 | 761 |
2010-11 | 56 | 49 | 28745/ 28260 | 24281/ 23926 | 749/ 441 | 53775/ 52627 | 13207/ 8414 | 11069/ 7999 | 265/ 105 | 24541/ 16518 | 64.330 | 62.430 | 43.610 | 63.280 | 1045 |
2011-12 | 56 | 52 | 27382/ 22966 | 21205/ 17522 | 276/ 126 | 48863/ 40614 | 13271/ 6522 | 10215/ 5542 | 105/ 28 | 23591/ 12092 | 64.670 | 66.960 | 35.480 | 65.660 | 794 |
2012-13 | 56 | 52 | 26115/ 25678 | 20464/ 19954 | 242/ 114 | 46821/ 45746 | 3192/ 3084 | 2642/ 2529 | 25/ 6 | 5859/ 5619 | 64.280 | 66.550 | 52.670 | 65.060 | 371 |
2013-14 | 57 | 52 | 24512/ 22305 | 19705/ 18746 | 113/ 53 | 44350/ 41104 | 3194/ 2825 | 2687/ 2503 | 14/ 1 | 5895/ 5329 | 57.620 | 63.270 | 59.630 | 60.530 | 318 |
2014-15 | 51 | 52 | 19656/ 16709 | 18663/ 17246 | 148/ 74 | 38467/ 34029 | 2994/ 2576 | 3155/ 2846 | 23/ 1 | 6172/ 5423 | 61.667 | 61.860 | 63.414 | 61.769 | 335 |
2015-16 | 58 | 52 | 19019/ 548 | 18076/ 3265 | 416/ 88 | 37514/ 3903 | 3449/ 76 | 3484/ 477 | 48/ 4 | 6982/ 557 | 41.25 | 58.92 | 58.52 | 56.50 | 30 |
2016-17 | 49 | 47 | 29398/ 28755 | 29602/ 25373 | 1753/ 439 | 60752/ 53965 | 5025/ 4511 | 5014/ 4171 | 242/ 39 | 10281/ 8712 | 64.380 | 64.220 | 45.210 | 64.280 | 560 |
2017-18 | 56 | 52 | 28728/ 26790 | 27197/ 21749 | 1448/ 447 | 57373/ 48986 | 2873/ 2600 | 2720/ 2088 | 146/ 23 | 5740/ 4711 | 59.080 | 60.070 | 51.340 | 59.480 | 280 |
2018-19* | 52/ 4.9 | 52/ 4.9 | 34521/ 31320 | 31262/ 29739 | 3668/ 1445 | 69451/ 62504 | 3453/ 3065 | 3126/ 2925 | 369/ 188 | 6948/ 6107 | 66.337/ 4.922 | 67.034/ 5.162 | 45.145/ 4.524 | 66.262/ 5.030 | 405/ 30.72 |
2019-20 | 4.0 | 4.0 | 37329/ 34080 | 33590/ 30781 | 3989/ 216 | 74908/ 65077 | 2344/ 2242 | 2379/ 2326 | 236/ 232 | 4959/ 4799 | 66.183/ 5.127 | 68.306/ 5.541 | 35.720/ 5.688 | 67.175/ 5.337 | 287/ 22.85 |
2020-21 | 4.2 | 4.2 | 36702/ 36618 | 33145/ 33102 | 3591/ 3550 | 73438/ 73270 | 2546/ 2495 | 2769/ 2730 | 184/ 181 | 5498/ 5406 | 60.385/ 4.951 | 66.592/ 5.563 | 48.984/ 4.363 | 63.362/ 5.326 | 313/ 25.98 |
2021-22 | 4.2 | 4.2 | 30033/ 29723 | 30793/ 30218 | 2525/ 1420 | 63351/ 61361 | 2455/ 2397 | 2975/ 2877 | 175/ 96 | 5606/ 5370 | 60.617/ 5.691 | 64.846/ 6.069 | 51.831/ 4.956 | 62.725/ 5.881 | 337/ 31.58 |
2022-23 | 4.2 | 4.2 | 29010/ 28829 | 30703/ 29497 | 2197/ 1376 | 61910/ 59702 | 2902/ 2837 | 3070/ 2880 | 224/ 116 | 6196/ 5834 | 60.838/ 5.070 | 63.415/ 5.338 | 52.710/ 5.176 | 61.948/ 5.205 | 361/ 30.36 |
2023-24 | 4.2 | 4.2 | 26100/ 24781 | 29097/ 26687 | 1677/ 232 | 56874/ 51700 | 2610/ 2433 | 2910/ 2633 | 168/ 22 | 5687/ 5088 | 64.002/ 5.276 | 65.987/ 5.687 | 51.653/ 5.016 | 64.975/ 5.488 | 331/ 27.92 |
2024-25 | 4.2 | 4.2 | 25216/ NA | 28677/ NA | 1581/ NA | 55474/ NA | 2522/ NA | 2868/ NA | 158/ NA | 5548/ NA | NA | NA | NA | NA | NA |
(B) CPS Based Cultivation
Crop Year | MQY/ MQY-M (KG/ Hect.) on which licenses were issued | Cultivators Licensed/ Harvested | Area Licensed/ Harvested (Hect.) | Average Yield of Poppy straw/ (in KG Per Hect.) | Qty. of Poppy straw produced (in MTs) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MP & RAJ | UP | MP | RAJ | UP | ALL INDIA | MP | RAJ | UP | ALL INDIA | MP | RAJ | UP | ALL INDIA | ||
2021-22 | 675 & 3.7 or more but less than 4.2 | 6594/ 5313 | 2825/ 2259 | 511/ 427 | 9930/ 7999 | 395.6400/ 312.1901 | 169.5000/ 134.5388 | 30.6600/ 25.6715 | 595.8000/ 472.4004 | 898.913 | 767.954 | 600.746 | 845.413 | 399.3734 | |
2022-23 | 3.0 or more but less than 4.2 | 1233/ 12870 | 7833/ 7790 | 3002/ 2841 | 23768/ 23501 | 1293.3000/ 1263.0461 | 783.3000/ 773.7204 | 300.2000/ 284.7945 | 2376.8000/ 2321.561 | 697.876 | 624.481 | 541.913 | 654.283 | 1518.9577 | |
2023-24 | 3.0 or more but less than 4.2 | 25791/ 24690 | 18127/ 17933 | 6208/ 6026 | 49256/ 48649 | 2519.1000/ 2427.6059 | 1812.7000/ 1784.2183 | 620.8000/ 601.4253 | 4952.6000/ 4813.2495 | 707.436 | 675.25 | 604.867 | 682.689 | 3285.9509 | |
2024-25 | 675 & 3.0 or more but less than 4.2 | 25983/ NA | 13585/ NA | 3260/ NA | 42828/ NA | 2598.3/ NA | 1358.5/ NA | 326.00/ NA | 4282.8/ NA | NA | NA | NA | NA | NA |
अफीम की कीमत
फसल वर्ष 2014-15 के लिए अफीम की खेती करने वालों को देयप्रति हेक्टेयर उपज | कीमत (रुपये में) |
---|---|
Upto 44 Kgs | 870 |
Above 44 Kgs. and up to 52 kgs | 1000 |
Above 52 kgs. and up to 56 kgs | 1275 |
Above 56 kgs. and up to 60 kgs | 1390 |
Above 60 kgs. and up to 65 kgs | 1740 |
Above 65 kgs. and up to 70 kgs | 1875 |
Above 70 kgs. and up to 75 kgs | 2050 |
Above 75 kgs. and up to 80 kgs | 2250 |
Above 80 kgs. and up to 85 kgs | 2500 |
Above 85 kgs. and up to 90 kgs | 3000 |
Above 90 kgs | 3500 |